शाहजहांपुर, अगस्त 4 -- Shahjahnpur News: शाहजहांपुर। जनपद में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) ने उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम, 1970 की धारा 3(1) के तहत दो आरोपियों को छह माह के लिए जिला बदर कर दिया। प्रशासन के अनुसार थाना रौजा क्षेत्र के ग्राम हथौड़ा बुजुर्ग निवासी शहनूर उर्फ सहनूर पुत्र अली दराज तथा थाना रामचंद्र मिशन क्षेत्र के ग्राम गुवारी निवासी मोहन अवस्थी उर्फ टीटू पुत्र स्व. सदाशिव अवस्थी के विरुद्ध यह कार्रवाई की गई है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया कि जनपद में शांति, सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है।

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