शाहजहांपुर, अगस्त 15 -- Shahjahnpur News: शाहजहांपुर। न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय मनीष कुमार सिंह ने टेम्पो चालक द्वारा लापरवाही से वाहन चलाकर टक्कर मारकर गंभीर रूप से घायल कर देने के आरोप का दोषी पाते हुए 15 दिन के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ 1800 रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। थाना निगोही क्षेत्र के ग्राम अकला निवासी पीड़ित व्यक्ति ने वर्ष 2019 में थाने पर प्रार्थना पत्र देकर रिपोर्ट लिखाई थी कि टेम्पो चालक ने टक्कर मारकर घायल कर दिया है। आठ साल तक चले मुकदमे में कल न्यायालय द्वारा फैसला आया है।

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