शाहजहांपुर, जुलाई 31 -- Shahjahnpur News: जमीनी विवाद में सगे भाई की हत्या करने वाले पिता और उसके दो बेटों को आजीवन कारावास, शाहजहाँपुर, विधि संवाददाता। जिला एवं सत्र न्यायालय ने हत्या के एक मामले में पिता और उसके दो बेटों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने तीनों अभियुक्तों पर 21-21 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जिला शासकीय अधिवक्ता अनुज सिंह ने प्रभावी पैरवी की और सजा दिलाई मामला थाना जलालाबाद क्षेत्र का है। वर्ष 2023 में ग्राम सिखमपुर निवासी पप्पू ने अपने दोनों बेटों के साथ मिलकर जमीनी विवाद में अपने भाई की हत्या कर दी थी। पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। जिसमें एक ही परिवार के पप्पू पुत्र शेर सिंह और उनके बेटों प्रमोद विनोद के खिलाफ हत्या की ...