शाहजहांपुर, अगस्त 19 -- Shahjahnpur News: अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या एक सुरेश कुमार शर्मा ने रामचंद्र मिशन थाना क्षेत्र के विजयपुर रेती निवासी दो सगे भाइयों सुदीप मिश्रा और सुनील उर्फ अंशू पुत्रगण मृदुल मिश्रा को गैर इरादतन हत्या के प्रयास के मामले में चार-चार साल के कारावास और दस-दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

मामले की जानकारी अभियोजन के अनुसार तीन अगस्त 2014 को आशुतोष त्रिपाठी ने रामचंद्र मिशन थाने में सूचना दी थी कि उनके भाई आशुतोष त्रिपाठी और दीपक त्रिपाठी एक पार्टी में गए थे। इसी दौरान मोबाइल फोन पर गाली-गलौज होने की बात सामने आई। दोनों भाई पार्टी छोड़कर घर लौटे तो मोहल्ले में सुदीप और सुनील ने उन्हें घेर लिया और लाठी-डंडों से मारपीट की। हमले में आशुतोष के सिर में गंभीर चोट लगी, जबकि दीपक को भी चोटें आईं। 12 अगस्त को दि...