शाहजहांपुर, अक्टूबर 10 -- Shahjahnpur News: शाहजहांपुर, विधि संवाददाता। एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में अभियुक्त की कथित अवैध हिरासत और अदालत के आदेश के बावजूद सीडीआर पेश न होने पर विशेष न्यायालय ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। विशेष न्यायालय एनडीपीएस एक्ट, कक्ष संख्या-42 की पीठासीन अधिकारी नुसरत खान ने एसपी को निर्देश दिया है कि सक्षम अधिकारी से जांच कराकर तय करें कि अदालत में गलत आख्या विवेचक ने दी या सर्विलांस प्रभारी ने गलत बयान दिया। एसपी को एसओजी प्रभारी उपनिरीक्षक मोहन देव शर्मा के सीयूजी मोबाइल नंबर की 21 अगस्त 2026 की कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) और लोकेशन एक सप्ताह के भीतर अदालत में पेश कराने को भी कहा गया है। दोषी पाए जाने वाले पुलिसकर्मी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई और सेवा पुस्तिका में प्रतिकूल प्रविष्टि दर्ज करने का निर्...