शाहजहांपुर, जुलाई 18 -- Shahjahnpur News: शाहजहांपुर। अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायालय कक्ष संख्या-43 की न्यायाधीश कृष्ण लीला यादव ने वर्ष 2021 के अफीम बरामदगी मामले में तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए छह-छह वर्ष के कठोर कारावास और 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन के अनुसार, थाना मदनापुर पुलिस ने वर्ष 2021 में गश्त के दौरान बृजपाल सिंह पुत्र कोमिल सिंह निवासी गौरा महुआ थाना अल्हागंज, शरफुद्दीन पुत्र अशरफ अली निवासी इमादपुर थाना जलालाबाद तथा रहीसुद्दीन पुत्र अब्दुल बहाव निवासी इस्लामनगर थाना कटरा को गिरफ्तार किया था। उनके कब्जे से कुल एक किलो 50 ग्राम अफीम बरामद हुई थी। यह भी पढ़ें- Saharanpur News: अदालत: तीन मामलों में पांच दोषियों को कारावास विवेचना...