नई दिल्ली, सितम्बर 24 -- यूट्यूबर अजीत भारती को SC/ST एक्ट मामले में दिल्ली HC से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। अब भारती ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद भारती ने कहा कि वह इस मामले में पीछे नहीं हटेंगे और जरूरत पड़ी तो जेल जाने के लिए भी तैयार हैं।दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका की खारिज? दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी की पीठ के सामने अजीत भारती की अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि मामले में एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(1)(r) और 3(1)(s) के तहत अपराध प्रथम दृष्टया बनता है। ऐसे में एक्ट के तहत अग्रिम जमानत पर लगी कानूनी रोक लागू होती है। इसी आधार पर कोर्ट ने याचिका को सुनवाई योग्य नहीं माना और खारिज कर दिया। यह भारती क...