नई दिल्ली, अक्टूबर 6 -- सार्वजनिक रोजगार में ट्रांसजेंडरों के लिए आरक्षण नीति को लागू करने के सुप्रीम कोर्ट के साल 2014 के दिए एक आदेश को लागू करने में विफल रहने पर उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। साथ ही यह निर्देश भी दिया है कि वह सार्वजनिक रोजगार में ट्रांसजेंडरों को आयु और योग्यता अंकों में छूट देने को लेकर 10 दिनों के अंदर उचित फैसला करे। अदालत ने यह निर्देश एक महिला ट्रांसजेंडर द्वारा दायर उस याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए हैं, जिसके जरिए उसने हाई कोर्ट में कोर्ट अटेंडेंट के पद पर भर्ती के लिए आरक्षण की मांग की है। खास बात यह है कि अदालत ने ट्रांसजेंडर द्वारा दायर रिट याचिका का दायरा बढ़ाते हुए इसे जनहित याचिका (PIL) में बदल दिया और इस केस की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के साथ-साथ केंद्र सरकार को भी पार्टी बनाने का निर...