सराईकेला, सितम्बर 12 -- Saraikela News: सरायकेला। होटल में खाना खाने के बाद रुपये मांगने पर संचालक के साथ मारपीट करने और चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल करने के मामले में अदालत ने फैसला सुना दिया है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामाशंकर सिंह की अदालत ने त्वरित सुनवाई करते हुए आरोपी रंजीत पांडेय को 18 महीने (डेढ़ साल) की सजा सुनाई है। आरोपी आदित्यपुर के एस-टाइप का रहने वाला है। यह घटना 7 अप्रैल, 2022 की है। आरआईटी थाना क्षेत्र के रहने वाले विजय कुमार यादव (42 वर्ष) गम्हारिया स्थित अंग्रेजी शराब दुकान के सामने एक होटल चलाते हैं। घटना के दिन दोपहर करीब 2:15 बजे आरोपी रंजीत पांडेय उनके होटल में खाना खाने आया था। यह भी पढ़ें- Palamu News: हत्या प्रयास मामले में दोषी को मिली 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा खाना खाने के बाद आरोपी बिना रुपये दिए जान...