सराईकेला, अगस्त 31 -- Saraikela News: सरायकेला। कुटुंब न्यायालय के न्यायाधीश वीरेश कुमार की अदालत ने वैवाहिक विवाद से जुड़े एक बेहद महत्वपूर्ण मामले में पति के पक्ष में फैसला सुनाया है। अदालत ने पति पर नपुंसकता, प्रताड़ना और घरेलू हिंसा का आरोप लगाने वाली पत्नी के भरण-पोषण संबंधी दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया। मेडिकल रिपोर्ट में पति शारीरिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ पाया गया। इस मामले में पति की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता प्रभात कुमार महतो ने पैरवी की। मामले के अनुसार, नीमडीह थाना क्षेत्र के निवासी पीड़ित पति और उसकी पत्नी का विवाह 28 अप्रैल, 2022 को सरायकेला में हिंदू रीति-रिवाज से संपन्न हुआ था। विवाह के कुछ समय बाद ही पत्नी ने आरोप लगाया कि उसका पति नपुंसक है और उसके साथ घरेलू हिंसा व मानसिक प्रताड़ना करता है। इसी आधार पर शादी के मात्र छह म...