सराईकेला, अगस्त 20 -- Saraikela News: सरायकेला। नाबालिग बच्ची को प्रेमजाल में फंसा कर भगा ले जाने के मामले में सरायकेला की अदालत ने फैसला सुनाया है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमाशंकर सिंह की अदालत ने मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया और कड़ी सजा मुकर्रर की है। अदालत ने पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत पांडुवा गांव (थाना-सरायकेला) निवासी 50 वर्षीय आरोपी हबु लोहार उर्फ विशाल को 25 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। वहीं 10 हजार रुपया का जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं देने की स्थिति में 3 माह की अतिरिक्त सजा सुनाई है । इसके साथ ही, अदालत ने भारतीय दंड विधान की विभिन्न धाराओं के तहत भी दोषी को अलग-अलग कठोर कारावास और जुर्माने से दंडित किया है।

अदालत का फैसला अदालत ने पॉक्सो एक्ट के अल...