संतकबीरनगर, अगस्त 19 -- Santkabir Nagar News: हिन्दुस्तान टीम, संतकबीरनगर। थाना मेंहदावल मारपीट के मामले में सीजेएम न्यायालय ने 02 अभियुक्तों को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई। साथ ही 4,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।वादी मुकदमा रामकेवल पुत्र सोमई केवट निवासी मरवटिया थाना मेंहदावल ने 2008 में थाना मेंहदावल पर फूलचन्द पुत्र सभा व कालिया पुत्र सभा निवासीगण मरवटिया के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था। उन दोनों पर गाली गलौज करते हुए लाठी-डण्डों से मारपीट व जान से मारने की धमकी देने का आरोप था। उप निरीक्षक हरि सिंह ने साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। अपराध स्वीकार करने के आधार पर प्रकरण में अभियुक्तों को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई। प्रत्येक को 2000-2000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। जुर्माना अदा न कर...