संतकबीरनगर, जुलाई 5 -- Santkabir Nagar News: हिन्दुस्तान टीम, संतकबीरनगर। दुधारा थाना क्षेत्र के एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में सीजेएम कोर्ट ने एक अभियुक्त को जेल में बिताई गई अवधि की सजा सुनाई। 2500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। वादी मुकदमा एसएचओ राकेश सिंह यादव ने थाना दुधारा 21 अक्टूबर 2017 को अवनीश सिंह उर्फ टोनी सिंह निवासी भरवलिया बाबू थाना दुधारा को मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया था। एनडीपीएस एक्ट के तहत इसका मुकदमा दर्ज कराया था। साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र न्यायालय में भेजा गया था।न्यायालय ने अपराध स्वीकार के आधार पर अभियुक्त अवनीश सिंह को दोष सिद्ध करार दिया। उसे जेल में बिताई गई अवधि की सजा सुनाई। यह भी पढ़ें- Santkabir Nagar News: मारपीट के मामले में न्यायालय उठने तक की सजा 2500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर...