संतकबीरनगर, अगस्त 15 -- Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर। थाना बखिरा के जान से मारने की धमकी देने के एक मामले में सीजेएम न्यायालय ने एक अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई। 1000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। वादिनी मुकदमा श्रीमती पुनीता देवी पत्नी स्व0 शेषमणि निवासी छराछ थाना बखिरा हाल मुकाम नौहट थाना कोतवाली खलीलाबाद ने थाना कोतवाली खलीलाबाद पर अभियुक्त संतराम पुत्र केदार निवासी बधवा थाना बखिरा के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया। उस पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप था। उप निरीक्षक हरिश्चन्द्र शुक्ला ने साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया था। अभियुक्त उपरोक्त को जुर्म स्वीकार के आधार पर अभियुक्त को दोषी करार दिया। उसे न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई। 1000 रु0 के जुर्माने से दण्डित किया। जुर्माना अदा न करने पर 10...