संतकबीरनगर, सितम्बर 22 -- Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर, निज संवाददाता। जनपद के महुली थाना क्षेत्र स्थित सिकरी गांव में पोखरे पर मछली मारने के विवाद को लेकर हुए जानलेवा हमले और मारपीट के मामले में सत्र न्यायालय ने फैसला सुनाया है। अदालत ने अभियुक्त राम नरेश और राम दरश को दोषी करार देते हुए सात वर्ष के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा से दंडित किया है। यह भी पढ़ें- Bijnor News: फैसलाः हमले में पिता-पुत्र समेत तीन दोषियों को चार साल की सजा घटना का विवरण जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि यह मामला तीन जनवरी 2018 की शाम लगभग सात बजे का है। पीड़ित राजकुमार पुत्र रामसागर सिकरी थाना महुली का निवासी है अपने साथियों के साथ बाजार से लौटते समय गांव के पोखरे के पास पहुंचा था। वहीं पर पोखरे में मछली मारने को लेकर उसका विवाद गा...