संतकबीरनगर, सितम्बर 4 -- Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर। कोतवाली खलीलाबाद के गोवध निवारण अधिनियम के मामलें में सीजेएम के न्यायालय ने अभियुक्त को जेल में बिताई गयी अवधि की सजा सुनाई। 6050 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। वादी मुकदमा प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद श्याम नरायन सिंह ने अभियुक्त रवि वर्मा पुत्र रतन लाल वर्मा निवासी केशवापुर थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर के कब्जे से 03 राशि गोवंशीय पशु वध करने के नीयत से ले जाते समय बरामद किया था। थाना कोतवाली खलीलाबाद पर अभियोग पंजीकृत कराया था। उप निरीक्षक गोपालदास पटेल ने साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। न्यायालय ने जुर्म स्वीकार के आधार पर आरोपी रवि वर्मा को जेल में बिताई गई अवधि की सजा सुनाई। यह भी पढ़ें- गोवध अधिनियम में दो दोषियों को सजा सुनाई 6050 र...