संतकबीरनगर, जुलाई 14 -- Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर, निज संवाददाता। मेंहदावल थाना क्षेत्र के एक गैर इरादतन हत्या के प्रयास मामले में एएसजे, एसपीजे, पाक्सो एक्ट की कोर्ट ने एक अभियुक्त को सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।थाना मेंहदावल के बेलवनवा निवासी जयराम निषाद पुत्र स्व. शंकर निषाद ने 17 जून 2022 को रामू साहनी पुत्र स्व. बलिराम साहनी निवासी बेलवनवा के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था। उस पर वादी की पत्नी इशरावती देवी पर बिना किसी कारण के कुल्हाड़ी से वार करने का आरोप लगाया गया था। उप निरीक्षक लालजी यादव ने साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। न्यायालय ने अपराध स्वीकार करने के आधार पर अभियुक्त रामू साहनी दोषसिद्द करार दिया। आरोपी को सात वर्ष के सश्रम कार...