संतकबीरनगर, जुलाई 21 -- Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर, निज संवाददाता। थाना बखिरा क्षेत्र के बहला फुसलाकर अपहरण करने के एक मामले में एएसजे, एसपीजे, पाक्सो एक्ट की कोर्ट ने अभियुक्त को तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 3000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।वादी मुकदमा ने 06 सितम्बर 2017 को थाना बखिरा पर उमेश शर्मा पुत्र रामप्रसाद शर्मा निवासी मोहनाम थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था। उस पर वादी की पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने का आरोप था। विवेचक उप निरीक्षक राम मिलन यादव ने साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। मामले का परीक्षण कर न्यायालय ने अपराध स्वीकार करने के आधार पर अभियुक्त उमेश शर्मा को दोषसिद्ध करार दिया। यह भी पढ़ें- इल संख्या 14 नाबालिग के अपहरण में दोषी को ती...