संभल, अक्टूबर 28 -- Sambhal News: चन्दौसी स्थित विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट ने पांच साल के बच्चे से कुकर्म के मामले में दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने अभियुक्त पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने जुर्माने की पूरी राशि पीड़ित को देने का आदेश दिया है। मामला संभल जिले के हयातनगर थाना क्षेत्र का है। 11 अप्रैल 2020 को एक मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें पीड़ित बच्चे के पिता ने थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि वह अपने परिवार के साथ खेत में गेहूं की कटाई कर रहे थे। इसी दौरान सौधन मोहम्मदपुर निवासी गोविंद उनके पांच वर्षीय बच्चे को बहलाकर पास के खेत में ले गया और उसके साथ कुकर्म किया। बच्चे के शोर मचाने पर परिजन मौके पर पहुंचे, जिसके बाद आरोपी वहां से भाग गया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अदालत ने पीड़ित के बय...