संभल, अगस्त 22 -- Sambhal News: संभल। मकान में रंग-रोगन के लिए खरीदा गया पेंट्स कुछ ही दिनों में फीका पड़ने और दीवारों से पपड़ी उतरने के मामले में जिला उपभोक्ता आयोग ने अहम फैसला सुनाया है। आयोग ने कंपनी और दोनों विक्रेताओं को सेवाओं में कमी और लापरवाही का दोषी मानते हुए उपभोक्ता को पेंट की कीमत 1.27 लाख रुपये सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ लौटाने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा पेंट लगवाने में खर्च हुए दो लाख रुपये और परेशानी के लिए 50 हजार रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में देने को कहा है। उपभोक्ता मामलों के वरिष्ठ अधिवक्ता देवेंद्र वार्ष्णेय के अनुसार, मोहल्ला फतेउल्लाह सराय निवासी जाकिर ने अक्टूबर 2024 में मकान में रंग-रोगन कराने के लिए हिंदुस्तान पेंट्स और गुप्ता पेंट्स, बरेली सराय, संभल से पेंट खरीदा था। उपभोक्ता ने कंपनी के निर्देशों के अन...