संभल, अगस्त 6 -- Sambhal News: सर्राफा बाजार स्थित एक जर्जर भवन को लेकर भवन स्वामी और किराएदार के बीच चल रहा विवाद अब प्रशासन तक पहुंच गया है। भवन स्वामी ने आरोप लगाया है कि सिटी मजिस्ट्रेट न्यायालय से स्थगन आदेश प्रभावी होने के बावजूद नगर पालिका परिषद के अधिकारियों की मिलीभगत से किराएदार ने भवन पर नए निर्माण का कार्य शुरू करा दिया। वहीं नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी ने मामले की जानकारी से इनकार करते हुए कहा कि यदि न्यायालय के आदेश की अवहेलना हुई है तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कोट पूर्वी निवासी राजीव कुमार ने बताया कि सर्राफा बाजार स्थित खसरा संख्या 58/55 में उनका भवन है, जो काफी जर्जर हो चुका है। भवन में रह रहे किराएदार से उनका विवाद न्यायालय में विचाराधीन है और इस संबंध में सिटी मजिस्ट्रेट न्यायालय से स्थगन आदेश भी प्रभावी है...