संभल, सितम्बर 8 -- Sambhal News: लगभग 53 वर्षों से चले आ रहे राजस्व अभिलेख संबंधी विवाद में उप जिलाधिकारी सदर विकास चंद्र ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए ग्राम शेर खां सराय (बाहर चुंगी), तहसील एवं जनपद सम्भल स्थित करीब 18 करोड़ रुपये कीमत की भूमि के राजस्व अभिलेखों को पुराने अभिलेखों और चकबंदी रिकॉर्ड के अनुरूप दुरुस्त करने के आदेश दिए गए हैं। आदेश के तहत गाटा संख्या 103, 106 एवं 107 में वर्तमान में दर्ज आपत्तिकर्ताओं के नाम निरस्त कर अभिलेखों में "मंदिर आर्य समाज एवं ग्राम समाज" का नाम दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। संतोष कुमार और अकील बेगम आदि के बीच चल रहे जमीन के मामले में सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया गया। न्यायालय ने तहसीलदार सम्भल की 10 दिसंबर 2025 की आख्या, खतौनी, चकबंदी आकार पत्र-41 एवं आकार पत्र-45 सहित पुराने राजस्व अभिलेखों तथा ...