सहरसा, अक्टूबर 14 -- Saharsa News: सहरसा, विधि संवाददाता। पत्नी के हत्यारे पति को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रंजुला भारती की अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई । नवहट्टा के असैय बलवा निवासी आरोपी पति संतोष साह को अदालत ने भादवि की धारा 326 में दस वर्ष कठोर कारावास तथा दस हजार का अर्थदंड धारा 498 ए में तीन वर्ष कठोर कारावास तथा पांच हजार का अर्थदंड और धारा 302 में उम्र कैद के साथ साथ 25 हजार का अर्थदंड लगाते हुए दंडित किया है । अदालत ने कहा है सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी। मामले के सत्र वाद की सुनवाई में अपर लोक अभियोजक हरी शेखर मिश्रा ने आईओ डॉक्टर पुलिस पदाधिकारी समेत 6 मौखिक गवाहों तथा कागजी सबूतों के द्वारा घटना की पुष्टि कराते हुए आरोपी को कठोर से कठोर सजा देने की अपील अदालत से की । वर्ष 20 में घटी इस घटना की मृतिका ज्योति देवी के बयान पर नव...