सहरसा, अगस्त 20 -- Saharsa News: सहरसा,विधि संवाददाता। स्थायी लोक अदालत में दायर ट्रैफिक चालान से संबंधित पहले मामले का निपटारा कर दिया गया। मामले के आवेदक बेचन राम ने बताया कि अप्रैल में मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 192(क) के उल्लंघन पर एडीटीओ, सहरसा द्वारा उनके थ्री-व्हीलर पर पांच हजार रुपये का चालान जारी किया गया था। पुनः उल्लंघन करने पर 23 जुलाई को 10,500 रुपये का चालान जारी किया गया। आवेदक ने लोक अदालत में आवेदन देकर राहत की गुहार लगाई। स्थायी लोक अदालत की पीठ के अध्यक्ष महेश प्रसाद सिंह एवं सदस्य विकास रंजन दफ्तुआर ने आवेदन पर सुनवाई की। परिवहन विभाग की अधिसूचना के अनुसार पहले अपराध को शमित करते हुए दो हजार रुपये और दूसरी बार किए गए उल्लंघन के लिए एक हजार रुपये की राशि निर्धारित की गई। निर्धारित राशि पर आवेदक को राहत देते हुए वाद स...