सहरसा, अगस्त 30 -- Saharsa News: सहरसा। आर्म्स एक्ट के एक मामले का त्वरित विचारण करते हुए न्यायिक दंडाधिकारी हसन तबरेज ने एक आरोपी को दोषी पाकर तीन वर्ष कठोर कारावास एवंपांच हजार का अर्थदंड लगाते हुए सजावार किया है । चिरैया थाना के सोंथी वार्ड 2 के निवासी आरोपी जवाहर चौधरी को अदालत ने आर्म्स एक्ट की धारा 25( 1बी) ए में तीन वर्ष कठोर कारावास एवं पांच हजार का अर्थदंड तथा धारा 26( 1) में तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाते हुए कहा है कि अर्थदंड की राशि नही देने पर एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी तथा दोनो सजाएं साथ साथ चलेंगी। मामले की सुनवाई में अभियोजन पदाधिकारी विजय कुमार ने छह गवाहों के द्वारा घटना का समर्थन कराते हुए सभी युक्ति युक्त संदेहों से परे साबित किया। इस घटना के सूचक पुलिस अवर निरीक्षक इंदल कुमार गुप्ता ने वर्ष 25 में चिरैया थाना ...