सहारनपुर, अगस्त 1 -- Saharanpur News: बोलेरो पिकअप खरीदने के बहाने ले जाने के बाद वाहन वापस न करने और उल्टे चार लाख रुपये की मांग कर झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देने के मामले में कोर्ट के आदेश पर कोतवाली देहात पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पीड़ित ने पहले थाना और वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन कार्रवाई न होने पर अदालत की शरण ली। कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव दाबकी गुर्जर निवासी पीड़ित साबिर अली पुत्र अब्बास अली ने अदालत में दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि वह बोलेरो पिकअप संख्या यूपी-11 सीटी-2054 का मालिक है। उसके परिचित मुबारिक ने वाहन खरीदने की बात कहकर उसकी मुलाकात आरिफ पुत्र अब्दुल गफ्फार निवासी नया गांव, मेहूंवाला, देहरादून और रियाज खान पुत्र अफजाल निवासी तालाब के पास, रामपुर शहर से कराई। आरोप है कि 20 मार्...