सहारनपुर, अक्टूबर 16 -- Saharanpur News: सहारनपुर। फतेहपुर थाना क्षेत्र के सबरीपुर गांव में 12 वर्षीय शावेज से कुकर्म कर उसकी हत्या करने के मामले में अदालत ने आफताब उर्फ चूना को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश (पोक्सो अधिनियम)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-13 ने दोषी पर 35 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। मामले में शासकीय अधिवक्ता संजय मलिक ने पैरवी की। छह सितंबर 2023 को सबरीपुर निवासी जाहिद हसन का बेटा शावेज घर से वन गुर्जरों के डेरे पर दूध लेने के लिए निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा। परिजनों ने ग्राम प्रधान और ग्रामीणों के साथ उसकी तलाश की थी। आम के बाग के पास उसकी साइकिल मिली थी। तलाश करने पर बाग में उसका शव मिला था। पुलिस के मुताबिक, गांव के आफताब उर्फ चूना पुत्र नासिर कुरैशी घटना वाले दिन वह शावेज को बहलाकर बा...