सहारनपुर, अक्टूबर 12 -- Saharanpur News: सहारनपुर। जिले में अलग-अलग आपराधिक मामलों में अदालतों ने चार दोषियों को सजा सुनाई है। दहेज हत्या के मामले में दो दोषियों को आठ-आठ साल का कारावास मिला, जबकि अवैध शराब के मामले में एक दोषी को सात साल और गैंगस्टर एक्ट में एक अन्य दोषी को दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। तीनों मामलों में अदालतों ने जुर्माना भी लगाया। सदर बाजार थाना क्षेत्र के दहेज हत्या मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय प्रथम ने समसुदीन पुत्र शाहबुदीन और नसीबुदीन पुत्र समसुदीन को दोषी ठहराया। आरोप था कि दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर उन्होंने विवाहिता को जलाकर मार दिया था। एक मार्च 2020 को इस मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था। अदालत ने दोनों पर 15-15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। मामले में शासकीय अधिवक्ता सतीश स...