सहारनपुर, सितम्बर 24 -- Saharanpur News: सहारनपुर। भाई के जेल जाने की खुन्नस में अलीशेर की हत्या करने वाले नदीम और उसके पिता इकबाल को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-10 ने गुरुवार को दोनों पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। करीब आठ साल पुराने हत्याकांड में अदालत के फैसले से अब सजा का रास्ता साफ हुआ। 14 मार्च 2018 की रात देहात कोतवाली क्षेत्र के ग्राम सूमली में अलीशेर की घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसके पिता मुकर्रम ने नदीम, इकबाल और शौकीन निवासी रूहालकी, भगवानपुर, हरिद्वार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुराने घटनाक्रम के मुताबिक मुकर्रम की शिकायत पर दर्ज मुकदमे में नदीम का भाई शौकीन जेल गया था। इसी खुन्नस में नदीम ने अपने पिता इकबाल के साथ सूमली पहुंचकर अलीशेर की हत्या की थी।...