रुद्रपुर, जुलाई 3 -- Rudrapur News: रुद्रपुर, संवाददाता। गदरपुर के चेक बाउंस मामले में एसीजेएम/विशेष जज एनआई एक्ट रितिका सेमवाल की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए चार माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 4.75 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर आरोपी को दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। परिवादी रमेश ग्रोवर ने अदालत में दायर वाद में बताया कि आरोपी राजीव कुमार पहले उनके पुत्र की गदरपुर स्थित आढ़त में मुनीम के रूप में कार्य करता था। आरोप है कि पारिवारिक विश्वास का लाभ उठाकर आरोपी ने अलग-अलग समय पर उनसे 4.70 लाख रुपये नकद उधार लिए थे। यह भी पढ़ें- Kanpur News: चेक बाउंस में एक वर्ष कैद, 12.50 लाख रुपये जुर्माना रकम लौटाने के आश्वासन पर आरोपी ने पंजाब नेशनल बैंक, गदरपुर का चेक दिया था। परिव...