Rudrapur News: बीमा कंपनी को 14.74 लाख रुपये मुआवजा देने के आदेश
रुद्रपुर, जुलाई 6 -- Rudrapur News: रुद्रपुर, संवाददाता। सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत के मामले में तृतीय अपर जिला जज मुकेश आर्य की अदालत ने बीमा कंपनी को मृतक के परिवार को 14.74 लाख रुपये मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। बाजपुर के मुड़िया पिस्तौर निवासी सलीम खान (42) मूल रूप से रामपुर जिले के स्वार निवासी थे। 31 अक्तूबर 2024 की शाम टांडा रोड स्थित हबीबी अड्डा रेस्टोरेंट के सामने सड़क किनारे खड़े होकर फोन पर बात कर रहे थे। इस दौरान गलत दिशा से तेज गति और लापरवाही से आ रही बाइक ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में उनकी मौके पर ही मौत हो गई। यह भी पढ़ें- फर्जी बीमा कराने वाले को देना होगा 34.39 लाख मुआवजा थाना स्वार में बाइक चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। मृतक की मां, पत्नी और बच्चों ने मोटर दावा अधिकरण में प्रार्थना पत्र दिया था। अदालत ने ...
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