रुद्रपुर, जुलाई 16 -- Rudrapur News: किच्छा, संवाददाता। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने चेक बाउंस के एक मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 11.50 लाख रुपये का अर्थदंड और चार माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। वादी गौरव लूथरा पुत्र रामप्रकाश निवासी किच्छा ने न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया था कि गुरमीत सिंह पुत्र हरदेव सिंह निवासी रेलवे वार्ड, पुरानी मंडी किच्छा ने 9.22 लाख रुपये में अपना वाहन बेचने का प्रस्ताव रखा था। उन्होंने सहमति जताते हुए विभिन्न तिथियों में वाहन का पूरा भुगतान कर दिया। गुरमीत सिंह ने वाहन को ऋणमुक्त कराकर उनके नाम हस्तांतरित करने का आश्वासन दिया था। आरोप है कि गुरमीत सिंह ने न तो वाहन को ऋणमुक्त कराया और न ही उसका हस्तांतरण कराया। इसके बाद उन्होंने अपनी रकम वापस मांगी, जिस पर आरोपी ने 9.22 ...