रुद्रपुर, नवम्बर 4 -- Rudrapur News: रुद्रपुर। मजदूरों और नेस्ले मजदूर संघ को बड़ी राहत मिली है। कंपनी प्रबंधन की ओर से मजदूरों और उनकी ट्रेड यूनियन के खिलाफ दायर स्थायी निषेधाज्ञा के दीवानी वाद को चतुर्थ अपर सिविल जज (सीनियर डिवीजन) रवीन्द्र देव मिश्र की अदालत ने खारिज कर दिया है। दोनों पक्षों के साक्ष्य और अंतिम बहस सुनने के बाद अदालत ने प्रबंधन के पक्ष में स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री देने से इनकार कर दिया। जानकारी के अनुसार, नेस्ले प्रबंधन की ओर से मजदूरों और नेस्ले मजदूर संघ (ट्रेड यूनियन) के खिलाफ दीवानी वाद दाखिल किया गया था।

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