नई दिल्ली, अगस्त 26 -- टाटा स्टील (Tata Steel) को लंबे समय से चल रहे करीब Rs.890.52 करोड़ के GST विवाद में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी के खिलाफ जारी Rs.890.52 करोड़ के टैक्स डिमांड, इतनी ही राशि की पेनल्टी और उस पर लागू ब्याज को रद्द कर दिया है, यानी टैक्स और पेनल्टी की कुल रकम करीब Rs.1,781 करोड़ थी, जिसमें ब्याज शामिल नहीं है। हालांकि, कोर्ट ने टैक्स विभाग को कुछ शर्तों के तहत दोबारा कार्रवाई शुरू करने की सीमित अनुमति भी दी है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं। यह भी पढ़ें- 1 लाख रुपये के बना दिए 52 लाख, 3 बोनस शेयर भी बांट चुकी है मल्टीबैगर कंपनी यह भी पढ़ें- बिकवाली मोड में शेयर बाजार, सेंसेक्स 183 अंक टूटकर बंद मिंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी ने बुधवार 26 अगस्त को शेयर बाजार को दी जानकारी ...