नई दिल्ली, अगस्त 27 -- मीडिया कारोबारी सुभाष चंद्रा को बकाया कर्ज पर बड़ी राहत मिली है। दरअसल, राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (NCLT) ने सुभाष चंद्रा की व्यक्तिगत दिवाला समाधान प्रक्रिया में करीब 22,006.57 करोड़ रुपये के स्वीकृत कर्ज दावों के सैटलमेंट के लिए 6.5 करोड़ रुपये के भुगतान वाली योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना को मंजूरी मिलने से लेंडर्स यानी कर्जदाताओं को करीब 99.97 प्रतिशत बकाया का नुकसान (हेयरकट) स्वीकार करना होगा।कर्जदाताओं की आपत्तियां खारिज NCLT के न्यायिक सदस्य नीलेश शर्मा ने न्यायाधिकरण के तीसरे सदस्य के रूप में दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) की धारा 114 के तहत निपटान योजना को मंजूरी दी। उन्होंने कर्जदाताओं की उन आपत्तियों को खारिज कर दिया, जिनमें प्रस्तावित वसूली को बेहद कम बताते हुए योजना को मंजूरी नहीं द...