रुडकी, अक्टूबर 22 -- Roorki News: लक्सर, संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश लक्सर सुधीर कुमार सिंह की अदालत ने प्रतिबंधित पशु की हत्या के मामले में गिरफ्तार आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुक्रमपाल सिंह नें बताया कि तीन अक्तूबर 2026 को रात रणसूरा गांव से कब्रिस्तान जाने वाले रास्ते पर गन्ने के खेत के पास एक प्रतिबंधित पशु को क्रूरतापूर्वक कटान के लिए बांधा गया था। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। इस दौरान आरोपी शोएब के कब्जे से एक छुरी बरामद की गई थी। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोपी की ओर से अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था।

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