रुडकी, जुलाई 2 -- Roorki News: रुड़की, संवाददाता। चोरी के मामले में करीब 11 साल बाद अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रुड़की की अदालत ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए आरोपी महिला को दोषमुक्त कर दिया। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष महिला के खिलाफ चोरी का आरोप संदेह से परे साबित नहीं कर सका। गवाहों के बयानों में गंभीर विरोधाभास, एफआईआर दर्ज होने के समय और कथित बरामदगी को लेकर सामने आई विसंगतियों के चलते अदालत ने आरोपी को संदेह का लाभ दिया। मामला कोतवाली गंगनहर क्षेत्र के पाड़ली गुर्जर गांव का है। शिकायतकर्ता उस्मान ने आरोप लगाया था कि 15 सितंबर 2015 की रात उसके घर से सोने के जेवर, दो मोबाइल, नगदी और कपड़े चोरी हो गए थे। पीछा करने पर ग्रामीण महिला के घर पहुंचे थे जहां से चोरी का सामान मिलने का दावा किया गया था। पुलिस ने दो दिन बाद मुकदमा दर्ज कर महिल...