नई दिल्ली, अप्रैल 6 -- भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बड़े को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। यह शिरपुर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक है। आरबीआई की कार्रवाई का कारण बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और लाभ की संभावनाएं नहीं हैं। आरबीआई ने एक बयान में कहा कि बैंक छह अप्रैल, 2026 को कारोबार बंद होने के समय से बैंक से जुड़ी सेवाएं बंद कर देगा। सहकारिता आयुक्त, सहकारी समितियों के पंजीयक से बैंक को बंद करने का आदेश जारी करने और एक परिसमापक नियुक्त करने का अनुरोध किया गया है। परिसमापन पर प्रत्येक जमाकर्ता जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से अपनी जमा राशि पर पांच लाख रुपये तक की जमा बीमा राशि प्राप्त करने का हकदार होगा। यह भी पढ़ें- दिवालिया कंपनी को खरीदने की जंग में अडानी ने मारी बाजी, वेदांता को SC से झटकाजमाकर्ता को मिलेगी कितनी रकम केंद्रीय ...