रांची, सितम्बर 26 -- Ranchi News: रांची। अपर न्यायायुक्त-12 पवन कुमार की अदालत ने 76 लाख रुपये के चेक बाउंस मामले में दोषी मोरहाबादी कुसुम विहार निवासी प्रमोद कुमार सिन्हा की सजा बरकरार रखते हुए आपराधिक अपील खारिज कर दी। अदालत ने आरोपी को निचली अदालत में सरेंडर कर सजा भुगतने का निर्देश दिया। न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने चेक बाउंस के आरोपी में 24 जनवरी 2024 को दोषी पाकर प्रमोद सिन्हा को एक साल की साधारण कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने के साथ 1.10 करोड़ रुपये मुआवजा देने की सजा सुनाई थी। मामला सरोजिनी बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ा है। कंपनी ने जमीन खरीदने के लिए आरोपी को 3.24 करोड़ रुपये दिए थे। बाद में जमीन पहले ही बिक जाने की जानकारी मिलने पर रकम वापसी की मांग की गई। इसके एवज में आरोपी ने 76 लाख रुपये का पोस्ट डेटेड चेक दिया। जो ...