रांची, अक्टूबर 24 -- Ranchi News: रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने 43 लाख रुपये की साइबर ठगी के मामले के आरोपी निखिल कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने केस डायरी में उपलब्ध साक्ष्यों, आरोपी की कथित भूमिका और मामले में जारी जांच को ध्यान में रखते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने माना कि आरोपी को साइबर अपराध से जोड़ने के लिए पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है। साथ ही, जमानत पर रिहा होने की स्थिति में साक्ष्यों से छेड़छाड़ की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। आरोपी 31 मई से रामगढ़ जिले में साइबर थाना से जुड़े मामले में जेल में है। अभियोजन के अनुसार, मामले के सूचक को पैसों की जरूरत थी। इसकी जानकारी सह-आरोपी विकास कुमार उर्फ विकास यादव को थी। उसने बैंक ऑफ महाराष्ट्र से लोन दिलाने का भरोसा देकर सूचक से आधार कार्ड और फो...