रांची, सितम्बर 25 -- Ranchi News: रांची। चेक बाउंस के मामले में मोरहाबादी निवासी संतोष तिवारी को दोषी ठहराते हुए न्यायिक दंडाधिकारी मयंक मलियाज की अदालत ने एक साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। 32.73 लाख रुपये क्षतिपूर्ति का भी आदेश दिया है, जिसे न देने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास होगा। बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा दर्ज मामले के अनुसार, आरोपी ने 2020 में 25 लाख का होम लोन लिया था, जिसके भुगतान के लिए जारी 25.64 लाख रुपये का चेक बाउंस हो गया। अदालत ने आरोपी के बचाव पक्ष के तर्कों को खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया। यह भी पढ़ें- Almora News: चेक बाउंस के आरोपी को जुर्माने के साथ छह माह की सजा

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...