रांची, अक्टूबर 14 -- Ranchi News: रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने 14वीं झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) की प्रारंभिक परीक्षा में कथित गड़बड़ी के मामले के आरोपी सुमन सौरव उर्फ सौरव सुमन की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने आरोपों की गंभीरता, जांच के दौरान आरोपी के फरार होने की आशंका और साक्ष्यों से छेड़छाड़ की संभावना को ध्यान में रखते हुए उसे जमानत देने से इनकार कर दिया। अभियोजन के अनुसार, आरोपी पर अन्य आरोपियों के साथ आपराधिक साजिश रचने, जालसाजी, धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और फर्जी दस्तावेजों को असली के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप है। राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि अभ्यर्थी की कार्बन कॉपी और मूल ओएमआर शीट के बीच अंतर पाया गया है। अभियोजन ने दावा किया कि संबंधित एडब्ल्यूएस डेटा, बैंक खातों में हुए लेन-देन और...