रांची, अक्टूबर 8 -- Ranchi News: रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड के जेलों में लंबे समय से खाली पड़े पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी नहीं होने पर झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत ने कहा कि सरकार को कई बार समय दिया जा चुका है, लेकिन हर बार नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के बजाय समय की मांग की जा रही है। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस मनोज प्रसाद की अदालत ने इसे गंभीरता से लेते हुए राज्य के गृह सचिव और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) के सचिव को शो-कॉज नोटिस जारी किया है। दोनों से पूछा गया है कि आदेश के अनुपालन में लगातार देरी के लिए उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों नहीं की जाए। मामले की अगली सुनवाई 26 अक्तूबर को होगी।

नियुक्ति में देरी पर हाईकोर्ट की नाराजगी सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से ...