रांची, अक्टूबर 15 -- Ranchi News: रांची। विशेष संवाददाता झारखंड हाईकोर्ट ने हजारीबाग जिले में लंबे समय से संविदा के आधार पर कार्यरत एंबुलेंस चालकों के नियमितीकरण के मामले में महत्वपूर्ण निर्देश दिया है। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने सिविल सर्जन सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी को 12 सप्ताह के भीतर नियमितीकरण की प्रक्रिया पर आवश्यक कार्रवाई करने का आदेश दिया है।याचिकाकर्ता संतोष कुमार एवं अन्य की नियुक्ति वर्ष 2008 में स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत एंबुलेंस चालक के पद पर हुई थी। नियुक्ति के बाद से ही सभी चालक लगातार संविदा के आधार पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। करीब 18 वर्षों से अधिक समय तक सेवा देने के बावजूद उनके नियमितीकरण का मामला लंबित है।याचिकाकर्ताओं ने अदालत से कहा कि वे लंबे समय से विभाग में अपनी सेवाएं दे रह...