रांची, सितम्बर 22 -- Ranchi News: रांची, संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम के सात सेवानिवृत्त कर्मियों की याचिका पर संबंधित प्राधिकारी को 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन पुनरीक्षण और पेंशन लाभ के दावे पर आठ सप्ताह में निर्णय लेने का निर्देश दिया है। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने दाखिल याचिका की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता सिद्धार्थ रंजन ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने 7वें वेतन आयोग का लाभ देने का निर्णय पहले ही ले लिया है, लेकिन याचिकाकर्ताओं को इसका लाभ नहीं मिला है। वहीं, राज्य की ओर से एसी टू जीए-5 मौशमी चटर्जी ने कहा कि निगम की ओर से अभी जवाबी हलफनामा दाखिल नहीं किया गया है। याचिकाकर्ताओं ने 1 जनवरी 2016 से 7वें वेतन आयोग की अनुशंसा के आधार पर वेतनमान संशोधित क...