रांची, अक्टूबर 8 -- Ranchi News: रांची। विशेष संवाददाता झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) की संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा सीजील (विज्ञापन संख्या 10/2023) को रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर गुरुवार को सुनवाई पूरी करने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।

परीक्षा रद्द करने के फैसले का सरकार ने किया बचाव सरकार ने परीक्षा रद्द करने के फैसले का बचाव करते हुए कहा कि अब तक की जांच में परीक्षा में अनियमितता से जुड़े कई महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं। उपलब्ध दस्तावेज से परीक्षा में गड़बड़ी और प्रश्नपत्र लीक के आरोपों को बल मिलता है। ऐसी स्थिति में यह तय करना कठिन है कि किन अभ्यर्थियों को अनुचित तरीके से प्रश्नपत्र या उसके उत्तर मिले और कौन अभ्यर्थी पूरी तरह निष्पक्ष तरीके से परीक्षा में शामिल...