रांची, अक्टूबर 16 -- Ranchi News: रांची, संवाददाता। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत में सिपाही बहाली परीक्षा 2015 में सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति न मिलने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने जेएसएससी से जवाब मांगा है और अगली सुनवाई 9 दिसंबर को तय की है। प्रार्थी अविनाश कुमार व अन्य की ओर से कहा गया कि उन्होंने शारीरिक, मेडिकल और लिखित परीक्षा पास कर ली थी। परीक्षा के 7,272 पदों में से 1,518 पद अभी भी खाली हैं। प्रार्थियों ने 21 अगस्त 2026 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया, जिसमें 862 अभ्यर्थियों को नियुक्त करने का निर्देश दिया गया था। प्रार्थियों ने मांग की है कि बची हुई रिक्तियों पर उनका समायोजन किया जाए।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...