रांची, सितम्बर 3 -- Ranchi News: रांची, विशेष संवाददाता। साहिबगंज जिले में पेयजल आपूर्ति की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस महेश शरद चंद्र सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता शाहबाज अख्तर ने अदालत को बताया कि साहिबगंज पाइपलाइन पेयजल आपूर्ति योजना पूरी हो चुकी है और इसे चालू कर दिया गया है।

योजना की स्थिति उन्होंने बताया कि 14 अगस्त को हुई बैठक में योजना के संचालन और रखरखाव (मेंटेनेंस व ऑपरेशन) की जिम्मेदारी पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को सौंपने का निर्णय लिया गया है। योजना के तहत 57 स्थानों पर पाइपलाइन में हुई लीकेज को भी दुरुस्त कर लिया गया है। अदालत ने मामले में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सचिव को उक्त योजना के संबंध में अनुपालन रि...