रांची, जुलाई 23 -- Ranchi News: रांची, संवाददाता। साइबर अपराध मामले के विशेष न्यायाधीश श्याम नंदन तिवारी की अदालत ने गुरुवार को साइबर ठगी के एक मामले में पीड़ित को राहत देते हुए फ्रीज की गई 7000 रुपये की राशि लौटाने का आदेश दिया है। अदालत ने पीड़ित सुरेंद्र चौधरी की ओर से दाखिल याचिका की सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। मामले में साइबर क्राइम थाना की जांच के दौरान बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और यस बैंक के तीन खातों में कुल 7000 रुपये फ्रीज किए गए थे। जांच में ये लाभार्थी खाते फर्जी पाए गए और किसी ने भी राशि पर दावा नहीं किया। यह भी पढ़ें- Balrampur News: साइबर ठगी के शिकार युवक को वापस मिले 46,834 रुपये साइबर थाना ने भी अपनी रिपोर्ट में पीड़ित को रकम लौटाने की अनुशंसा की थी। अदालत ने कहा कि शिकायतकर्ता साइबर ठगी का शिकार है, इसलिए उसक...