रांची, अगस्त 10 -- Ranchi News: रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने सहायक आचार्य नियुक्ति मामले में अंतरिम आदेश देते हुए 70 सीटें सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने इस मामले से प्रभावित अन्य 168 अभ्यर्थियों को भी एकलपीठ के समक्ष जाने की छूट दी है। मामला वर्ष 2023 में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) की ओर से शुरू की गयी सहायक आचार्य नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़ा है। नियुक्ति प्रक्रिया में एक वर्षीय बीएड डिग्री को मान्यता दी गयी थी। वहीं, याचिका दायर करने वाले दिव्यांग अभ्यर्थियों के पास दो वर्षीय बीएड की डिग्री है। इसी आधार पर उन्हें नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया। इसके बाद दिव्यांग अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। विप्लव लता और अन्य की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि दो वर्षीय बीएड की डिग्री रखने वाले अ...